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मर्द पहन सकते हैं औरतों के कपड़े

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मलेशिया की एक अदालत ने मुसलमान मर्दों को महिलाओं के कपड़े पहनने की छूट दे दी है। अदालत ने पुरुषों को ऐसा करने से रोकने वाले इस्लामी क़ानून को पलट दिया है। मलेशिया में मर्दों के ज़नाना कपड़े पहनने पर तीन साल तक की जेल की सज़ा हो सकती थी।
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इसे तीन मुसलमानों ने चुनौती दी थी, ये तीनों लोग पुरुष के रूप में पैदा हुए थे लेकिन उनका रहन-सहन महिलाओं वाला था।

दमनकारी क़ानून
मलेशिया में दो तरह के क़ानून हैं। मुसलमानों को इस्लामिक क़ानून का पालन करना होता है।इन्हें चार साल पहले गिरफ्तार कर लिया गया था। एक निचली अदालत ने 2012 में फैसला सुनाया कि पुरुष के रूप में पैदा होने के कारण उन्हें पुरुषों के कपड़े पहनने होंगे। याचिका पर फ़ैसला सुनाते हुए अपीलीय अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद यूनुस ने कहा कि यह 'अपमानजनक, दमनकारी और अमानवीय क़ानून' लैंगिक आधार पर लोगों से भेदभाव करता है।
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याचिकाकर्ताओं के वकील एस्टन पाइवा ने समाचार एजेंसी एएफ़पी से कहा कि परंपरावादी देश के लिए यह फ़ैसला ऐतिहासिक है।
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