मेक्सिको से लगती अमेरिकी सीमा पर दीवार बनाने की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अहम योजना पर देश की संघीय अदालत ने रोक लगा दी है। उत्तर अमेरिकी प्रांत में कैलिफोर्निया के संघीय जज हेयवुड एस. गिलियम जूनियर ने ट्रंप द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा के तहत दक्षिणी सीमा पर अरबों डॉलर खर्च कर दीवार बनाने की योजना पर अस्थायी रोक लगाते हुए आदेश दिया कि दीवार बनाने का काम कुछ समय के लिए टाला जाए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दीवार बनाने के लिए आपातकालीन फंड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।
बता दें कि फरवरी में अरबों डॉलर की फंडिंग जरूरतों को देखते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी और दक्षिणी सीमा पर शनिवार से ही दीवार बनाने का काम शुरू करने जा रहा था। इस बीच काम शुरू होने से कुछ घंटे पहले ही दीवार बनाने को लेकर कोर्ट का यह पहला फैसला सामने आया है। इस फैसले से ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। मेक्सिको सीमा पर दीवार निर्माण के खिलाफ अदालत में कई अपीलें दायर की गई थीं।
ट्रंप ने अपनी घोषणा के तहत नई दीवार के आंशिक निर्माण के लिए उस धन के आवंटन का निर्देश दिया जिसके तहत नशा विरोधी अभियान चलाया जाना था। जज गिलियम ने अपने आदेश में कहा है कि अमेरिकी संसद (कांग्रेस) द्वारा धन आवंटित करने के अनुरोध को खारिज करने के बावजूद ट्रंप प्रशासन ने कांग्रेस के बिना ही धन जुटाने का रास्ता निकाला जो शक्ति पृथक्करण के मूल सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है।
धनराशि के इस्तेमाल पर उठाए सवाल
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह आदेश दीवार निर्माण के लिए रक्षा मंत्रालय को एक अरब डॉलर की धनराशि प्रदान करने पर रोक लगाता है और अन्य 1.5 अरब डॉलर के उपयोग पर सवाल उठाता है। हालांकि यह अधिकारियों को अन्य स्रोतों से धन प्राप्त करने से नहीं रोकता है। बता दें कि दीवार बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 2.5 अरब डॉलर का फंड जारी किया था। 1 अरब डॉलर मार्च में जारी हुए थे, जबकि 1.5 अरब डॉलर रक्षा मंत्रालय ने मई में दिए थे। ट्रंप ने इस पूरी दीवार के निर्माण के लिए 5.7 अरब डॉलर की मांग रखी थी।