पाकिस्तान में सेना, न्यायपालिका के अपमान पर पांच साल की होगी जेल
पाकिस्तान में सेना और न्यायपालिका का मजाक उड़ाने या उसका अपमान करने पर पांच साल की कैद या 10 लाख रुपये जुर्माना या दोनों ही सजा हो सकती है। इसके लिए पाकिस्तान सरकार आपराधिक कानून में बदलाव करने जा रही है जिसके लिए उसने विधेयक भी तैयार कर लिया है।
डॉन अखबार के अनुसार कानून व न्याय मंत्रालय ने विधेयक का मसौदा तैयार किया है। आंतरिक मंत्रालय जल्द ही इसे कैबिनेट के सामने रखेगा। इसमें पाकिस्तान दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन का प्रस्ताव है। प्रस्ताव में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर सेना और अदालतों की आलोचना बढ़ गई है।
विधेयक के अनुसार इस अपराध को गैर जमानती बनाया गया है। इसका मतलब है कि सेना और न्यायपालिका का अपमान करने वाले को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसे केवल सत्र अदालत में ही चुनौती दी जा सकती है।