इमरान की कथित बेटी का मामला, शीर्ष कोर्ट ने मांगी दलीलें
एक शीर्ष अदालत ने 2018 के चुनावों के दौरान दाखिल नामांकन पत्र में अपनी कथित बेटी का नाम छिपाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका पर गुरुवार को संबंधित पक्षों से दलीलें मांगीं। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) की एक बड़ी पीठ की अध्यक्षता कर रहे मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) आमिर फारूक ने याचिका की स्वीकार्यता पर चर्चा करने के लिए मामले की सुनवाई की। शुरुआती दलीलों के बाद खान के वकील सलमान अकरम राजा ने सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया ताकि आगे की तैयारी के लिए समय मिल सके।
आईएचसी ने एक मार्च तक स्थगति की सुनवाई
अदालत ने याचिकाओं को स्वीकार किया और सुनवाई एक मार्च तक के लिए स्थगित कर दी, जब दोनों पक्ष मामले पर अपनी अंतिम दलीलें पेश करेंगे। खान के विरोधियों ने दावा किया है कि उन्होंने नामांकन पत्र में अपने दो बेटों कासिम खान और सुलेमान खान के नाम का खुलासा किया था, लेकिन अपनी कथित बेटी टायरियन व्हाइट के नाम का खुलासा नहीं किया था।
जेमिमा खान से दो बेटों का जन्म, टायरियन व्हाइट कहां से आई?
इमरान खान के दो बेटे सुलेमान (26 वर्षीय) और कासिम (23 वर्षीय) हैं, जिनका जन्म 1995 में जेमिमा खान के साथ उनकी शादी से हुआ था। टायरियन का जन्म कथित तौर पर खान की पूर्व प्रेमिका सीता व्हाइट के साथ शादी के बाद हुआ था, जिन्होंने अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी।
कैलिफोर्निया की अदालत ने टायरियजन को बताया था खान की बेटी
1997 में कैलिफोर्निया की एक अदालत ने टायरियन को खान की बेटी घोषित करते हुए एक डिफॉल्ट फैसला पारित किया क्योंकि उन्होंने डीएनए परीक्षण लेने से इनकार कर दिया था। पूर्व क्रिकेटर से राजनेता बने 70 वर्षीय वर्षीय खान ने टायरियन को अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया है।