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नवाज बेटी-दामाद संग होंगे रिहा, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सजा पर लगाई रोक

वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Updated Wed, 19 Sep 2018 04:00 PM IST
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इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की सजा पर रोक लगा दिया है। नवाज की बेटी मरियम नवाज और दामाद मोहम्मद सफदर की भी सजा टल गई है। बता दें कि जब तक अपील पेंडिंग रहेगी तब तक तीनों रिहा रहेंगे। इन तीनों की सजा रोके जाने के बाद इन्हें रिहा करने की तैयारी चल रही है।    


 

बुधवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बेंच में शामिल जस्टिस अतहर मिनाल्लाह और जस्टिस हसन औरंगजेब ने अपने फैसले में नवाज शरीफ की सजा को रद्द करने का आदेश दिया। इससे पहले कोर्ट ने जिरह के बाद इस मसले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।


इससे पहले उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद पिछले साल 68 वर्षीय शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के तीन मामले दर्ज किए गए थे। शरीफ भ्रष्टाचार के बाकी मामलों - अल अजीजियां स्टील मिल्स और हिल मेटल इस्टैबलिशमेंट मामलों में सुनवाई के लिए इस्लामाबाद आधारित उच्च न्यायालय में पेश हुए थे।


शरीफ, उनकी 44 वर्षीय बेटी मरियम, और 54 वर्षीय दामाद कैप्टन (रिटायर्ड) मोहम्मद सफदर अडियाला जेल में क्रमश: 10 साल, 7 साल और 1 साल की कैद की सजा काट रहे थे। उन्हें लंदन में अवैध तरीके से चार लग्जरी फ्लैट खरीदने के मामले में जवाबदेही अदालत ने दोषी ठहराया था।

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