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कुलभूषण जाधव: पाक ने 16वीं बार ठुकराई भारत की अपील

Wed, 26 Apr 2017 06:08 PM IST
amarujala.com, Presented By : अजय कुमार सिंह
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कुलभूषण जाधव (फाइल फोटो)
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भारत ने पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण यादव से मिलने के लिए बुधवार को भारत के हाई कमिश्नर ने अपील की थी, जिसे पाकिस्तान ने एक बार फिर ठुकरा दिया है। बुधवार को इस्लामाबाद में भारत के उच्चायुक्त गौतम बंबवाले इस सिलसिले में पाकिस्तान की विदेश सचिव तहमीना जंजुआ से मुलाकात की थी । उन्होंने पाकिस्तानी सेना अधिनियम, धारा 133 (बी) के तहत जाधव को फांसी के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। पाक के विदेश सचिव को भेजी गई भारत की अपील में कुलभूषण जाधव की जगह उनकी मां ने दस्तखत किए हैं। इस्‍लामाबाद में भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी कि कुलभूषण जाधव मामले में हाई कमिश्‍नर ने अपील किया है।
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इस अपील के बाद पाकिस्तान के कोर्ट ऑफ अपील में सुनवाई होगी। भारत के उच्चायुक्त गौतम बंबावाले ने कहा कि जाधव को कानूनी मदद मुहैया कराने के लिए पाकिस्तान से 14 बार आग्रह किया जा चुका है। उधर, जाधव की मां अवंति सुधीर ने जाधव काे फांसी के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। अपील में पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल (एफजेसीएम) को आरोपी बनाया गया है।   Appeal, in Kulbhushan Jadhav case, filed by High Commissioner Gautam Bambawale with Pak Foreign Secretary in Islamabad. pic.twitter.com/gOWivxsiC0 — ANI (@ANI_news) April 26, 2017
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Indian envoy handed over appeal to Pak FS for #KulbhushanJadhav under Pak Army Act Section 133(B) seeking to go to Court of Appeals. pic.twitter.com/7OsyRYSRDQ — ANI (@ANI_news) April 26, 2017 इससे पहले पाकिस्तान ने कहा था कि जाधव को कानून मदद मुहैया करने के भारत के आग्रह पर फैसला मेरिट के आधार पर किया जाएगा। जाधव को सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। 
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पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच काउंसलर मुहैया कराने पर एक द्विपक्षीय समझौता है लेकिन सभी मामलों में मेरिट के आधार पर फैसला किया जाना है।
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