पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ को सशर्त आम चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद मुशर्रफ 25 जुलाई को होने वाले आम चुनाव के लिए नामांकन दायर कर सकते हैं। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार की अध्यक्षता में तीन जजों की पीठ ने 71 वर्षीय मुशर्रफ को 13 जून तक अदालत के समक्ष पेश होने को कहा है। मुशर्रफ इस समय दुबई में हैं।
पीठ 2013 में पेशावर हाईकोर्ट द्वारा उन्हें आजीवन अयोग्य ठहराये जाने के खिलाफ मुशर्रफ की समीक्षा याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने मुशर्रफ को लाहौर रजिस्ट्री से पहले पेश होने को कहा है। साथ ही अदालत ने सरकार को उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का भी निर्देश दिया। मुशर्रफ ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एपीएमएल) के प्रमुख हैं। मुशर्रफ 2016 से दुबई में स्वयं निर्वासन का जिंदगी बिता रहे हैं। मुशर्रफ 1999 से 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो हत्या मामले में उन्हें भगोड़ा करार दिया गया है।