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हज के इंतजामों में किया भ्रष्टाचार, मिली 16 साल की कैद

Sat, 04 Jun 2016 03:29 PM IST
बीबीसी
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पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हामिद सईद काजमी
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इस्लामाबाद में एक अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हामिद सईद काजमी सहित तीन लोगों को हज के इंतजामों में भ्रष्टाचार का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।  बीबीसी संवाददाता शहजाद मलिक के मुताबिक विशेष न्यायाधीश (सेंट्रल) नजीर अहमद ने गुरुवार को फैसला सुनाया। अदालत ने पूर्व मंत्री काजमी और धार्मिक मामलों के पूर्व अतिरिक्त सचिव आफताब इस्लाम को 16 साल और पूर्व महानिदेशक (हज) राव शकील को 40 साल कैद की सजा सुनाई। फैसला सुनाए जाने के दौरान तीनों अभियुक्त अदालत में मौजूद थे और फैसले के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों का कहना है कि वो फैसले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।
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हाजियों के लिए आवास में कथित भ्रष्टाचार का मामला वर्ष 2010 में पीपुल्स पार्टी के शासनकाल में सामने आया था और इन लोगों पर हज यात्रियों के लिए महंगे किराए पर इमारतें लेने का आरोप था। शुरू में तत्कालीन सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल जमीयत उलेमा इस्लाम (फजलुर्रहमान गुट) से संबंध रखने वाली केंद्रीय मंत्री आजम स्वाती ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से संबंधित धार्मिक मामलों के केंद्रीय मंत्री हामिद सईद काजमी पर हज व्यवस्था में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। हज व्यवस्था में होने वाले कथित भ्रष्टाचार की ओर न सिर्फ सांसदों बल्कि सऊदी अरब के शाही परिवार से जुड़े लोगों ने भी इशारा किया था।

सऊदी शहजादे बंदर बिन खालिद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने भी इस संबंध में पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि उनके पास इस भ्रष्टाचार के सबूत मौजूद हैं। पत्र में आरोप लगाया गया था कि हज के दौरान 35,000 पाकिस्तानी हाजियों को हरम से दो किलोमीटर की दूरी पर जो आवास स्थल 3350 सऊदी रियाल में मिल रहे थे, वही आवास हज मंत्रालय के उच्च अधिकारियों ने हरम से साढ़े तीन किलोमीटर दूरी पर 3600 रियाल में लिए।
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इस पत्र पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने संज्ञान लेते हुए मामले की जांच का आदेश दिया था और पूर्व मंत्री हामिद सईद काजमी और अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही शुरू हुई थी।  इस मुकदमे में प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के बेटे और पंजाब विधानसभा के सदस्य अब्दुल कादिर गिलानी से भी पूछताछ की गई थी। 
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