पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य अदालत के गठन के खिलाफ दायर याचिकाओं का खारिज कर दिया है। इसके बाद आतंकियों के खिलाफ सैन्य अदालत में त्वरित सुनवाई होने का रास्ता खुल गया है।
सर्वोच्च अदालत ने सैन्य अदालत की स्थापना करने के संसद के निर्णय को सही ठहराया है। 17 जजों की बेंच ने सैन्य अदालत की स्थापना के खिलाफ दायर याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
पेशावर के सैन्य स्कूल में हुए बर्बर आतंकी हमले के बाद सैन्य अदालत की स्थापना की गई थी। संसद ने सैन्य अदालत का गठन करने के लिए संविधान में 21वां संशोधन किया।
जिसके विरोध में कई याचिकाएं दाखिल की गईं थीं। अदालत ने इन सबको खारिज करते हुए सैन्य अदालत में आतंकियों के खिलाफ सुनवाई के लिए रास्ता खोल दिया है।