सार
पाकिस्तान में सियासी तनाव तब बढ़ गया जब इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने उनके भांजे शाहरेज खान के अपहरण का आरोप लगाया। पीटीआई ने आरोप लगाया कि शाहरेज को लाहौर के घर से सादे कपड़ों में आए लोगों ने जबरन उठाया, उनके साथ हिंसा की गई और उन्हें उनके बच्चों के सामने प्रताड़ित किया गया।
पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान
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पाकिस्तान में इन दिनों सियासी पारा अपने चरम पर है। कारण है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने उनके भांजे शाहरेज खान को अगवा किए जाने का आरोप लगाया है।शाहरेज, इमरान की बहन अलीमा खान के बेटे हैं। पार्टी के वकील राणा मुदस्सर उमर ने बताया कि अब तक किसी भी केस में शाहरेज का नाम नहीं आया है और न ही वे राजनीति से जुड़े हैं।
गुरुवार को उन्होंने अपने आरोप में कहा कि शाहरेज खान को लाहौर स्थित उनके घर से सादे कपड़े पहनकर आए लोगों ने अगवा कर लिया। पार्टी के मुताबिक शाहरेज ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी लिनेन कंपनी के रीजनल हेड और ट्रायथलीट हैं। उन्हें घर से जबरन उठाया गया। घरेलू सहायकों के साथ मारपीट हुई और शाहरेज को उनके दो बच्चों के सामने प्रताड़ित भी किया गया। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि एक दिन पहले उन्हें अपनी पत्नी के साथ लाहौर एयरपोर्ट से यात्रा करने से रोका गया था। उन्हें जबरन फ्लाइट से उतार दिया गया था।
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खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री ने की घटना की निंदा
इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने शाहरेज की तत्काल रिहाई की मांग की। इमरान की बहन अलीमा खान देश की सेना और अधिकारियों की आलोचना के लिए अक्सर सुर्खियों में रही हैं। बता दें कि इमरान खान बीते करीब दो साल से (अगस्त, 2023 से) जेल में बंद हैं। उन्होंने अपनी पार्टी से कहा था कि जेल में उनके साथ कुछ भी गलत होने पर सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को जवाबदेह ठहराया जाए। गौरतलब है कि गुरुवार को ही देश की सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई को हुई हिंसा से जुड़े आठ मामलों में इमरान खान को जमानत देने का फैसला भी सुनाया।
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इमरान खान को राहत शीर्ष कोर्ट से हिंसा के 8 मामलों में जमानत
पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2023 की हिंसा से जुड़े आठ मामलों में पूर्व पीएम इमरान खान को जमानत देकर बड़ी राहत दी है। वह अभी भी अदियाला जेल में ही बंद रहेंगे क्योंकि कुछ और मामलों में उनके केस लंबित हैं। शीर्ष कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने उनके वकील व विशेष अभियोजक की दलीलें सुनकर खान को जमानत दे दी।