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Islamabad: अनवारुल हक बने POK के नए PM, उच्च न्यायालय को धमकाने के लिए पूर्व पीएम तनवीर को खोना पड़ा था पद

Thu, 20 Apr 2023 01:26 PM IST
काव्या मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद

सार

हक को सदन में उपस्थित सभी 48 सदस्यों का विश्वास प्राप्त हुआ है। इनमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज सहित सभी प्रमुख दल शामिल हैं। 
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इमरान के सहयोगी अनवारुल हक बने POK के नए प्रधानमंत्री - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के सांसद चौधरी अनवारुल हक को गुरुवार को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) का प्रधानमंत्री चुना गया। गौरतलब है, पूर्व प्रधानमंत्री सरदार तनवीर इलियास को हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में दोषी साबित किया था। साथ ही कोर्ट ने उनको विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था। इसके बाद से ही यह पद खाली था।

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हक को सदन में उपस्थित सभी 48 सदस्यों का विश्वास प्राप्त हुआ है। इनमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज सहित सभी प्रमुख दल शामिल हैं। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री चुनने के लिए आयोजित एक विधानसभा सत्र को बिना किसी मतदान के स्थगित कर दिया था। वहीं पूर्व पीएम सरदार तनवीर ने इस्लामाबाद में एक समारोह में अप्रत्यक्ष रूप से न्यायपालिका पर उनकी सरकार के कामकाज को प्रभावित करने और स्थगन आदेशों के माध्यम से कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया था।

यह है मामला
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) के प्रधानमंत्री सरदार तनवीर इलियास को हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में दोषी साबित किया था। साथ ही कोर्ट ने उनको विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था। बता दें कि सरदार तनवीर पीओके के पहले ऐसे नेता हैं, जिन पर कार्रवाई हुई। 
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हाईकोर्ट का ये फैसला उस वक्त आया, जब पीओके के सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने एक साथ तनवीर इलियास के खिलाफ धमकी भरे लहजे में एक भाषण देने पर समन भेजा था। हाईकोर्ट ने तनवीर इलियास को अयोग्य ठहराते हुए पीओके के मुख्य चुनाव आयुक्त अब्दुल रशीद सुलेहरिया से नए प्रधानमंत्री के लिए चुनाव कराने को कहा था। अदालत ने इलियास को किसी भी सार्वजनिक कार्यालय को संभालने के लिए भी अयोग्य घोषित कर दिया है।

कोर्ट ने क्या कहा था
अदालत ने कहा कि प्रधानमंत्री तनवीर इलियास ने सीधे तौर पर उच्च न्यायालय को धमकी दी है और एक जनसभा में उनके भाषण की भाषा बेहद अपमानजनक, अनुचित और अभद्र शब्दों वाली है। कोर्ट ने इलियास के ताजा बयानों के साथ-साथ उनके पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को भी खंगाला। इसके बाद कोर्ट ने कहा था कि उन्होंने पहले भी आपत्तिजनक, अशोभनीय और अनुचित बयान दिए हैं। 

आदेश में कहा गया कि उदारता और न्यायिक संयम दिखाते हुए हमने कार्यवाही की शुरुआत में प्रधानमंत्री को नोटिस दिया था कि वह व्यक्तिगत रूप से अदालत के समक्ष पेश होकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

इलियास मांग चुके हैं माफी 
गौरतलब है, इससे पहले पीओके के पीएम इलियास ने अदालत से बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा था कि अगर मेरे किसी शब्द से जज को ठेस पहुंची हो तो मैं बिना शर्त माफी मांगता हूं। हालांकि अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। बाद में उनकी अपील को क्षेत्र की शीर्ष अदालत ने भी खारिज कर दिया था।
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