नेपाल सेना ने बुधवार को कहा कि वह अगले सप्ताह होने वाले आम चुनावों के लिए हवाई गश्त और संदिग्ध वस्तुओं को निष्क्रिय करने सहित तीन चरणों वाली एकीकृत सुरक्षा योजना को लागू कर रही है। नेपाल में आगामी पांच मार्च को होने वाले आम चुनाव में प्रतिनिधि सभा के 275 सदस्यों को चुनने के लिए कुल एक करोड़ 89 लाख पात्र मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। आम चुनाव के लिए मतदान सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक होगा।
सेना ने कहा है कि उसने आम चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त तरीके से संपन्न कराने के लिए चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद तीन चरणों में सुरक्षा प्रबंधन की व्यवस्था की है। सेना के प्रवक्ता राजाराम बसनेट ने बताया कि चुनाव संबंधी प्रशिक्षण और संयुक्त अभ्यास आयोजित करके आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
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हवाई गश्त से लेकर संदिग्ध वस्तुओं को निष्क्रिय करने तक की योजना
सेना के प्रवक्ता ने बताया कि एकीकृत सुरक्षा योजना के अनुसार चुनाव के दौरान सेना मतदान केंद्रों और मतगणना स्थलों पर सुरक्षा कार्य करेगी, हवाई गश्त करेगी और संदिग्ध वस्तुओं को निष्क्रिय करेगी। मतदान के दिन सभी मतदान केंद्रों पर तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी और चुनाव के बाद, मतपेटियों को एकत्र करने और मतगणना स्थलों तक ले जाने के दौरान एकीकृत टीमें सुरक्षा प्रदान करेंगी।
साढ़े तीन लाख सुरक्षाकर्मियों की होगी तैनाती
इन एकीकृत टीमों में अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मी, चुनाव अधिकारी और पार्टी प्रतिनिधि शामिल होंगे। नेपाल सेना के जवानों के अलावा, नेपाल पुलिस और सशस्त्र पुलिस बल के जवानों को भी नेपाल सेना के समन्वय के तहत तैनात किया जाएगा। जैसा कि पहले ही घोषणा की जा चुकी है, चुनाव को सुचारू रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से लगभग 3,30,000 सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया जाएगा, जिनमें नेपाल सेना के 80,000 जवान शामिल हैं।
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चुनाव से एक सप्ताह पहले शराब पर प्रतिबंध
नेपाल सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि 5 मार्च को होने वाले आम चुनाव से सात दिन पहले शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध रहेगा। चुनाव आयोग (ईसी) ने कहा कि मतदान शुरू होने से 72 घंटे पहले नेपाल-भारत सीमा भी सील कर दी जाएगी। एक नोटिस जारी करते हुए, ईसी ने कहा कि चुनाव से सात दिन पहले पूरे देश में शराब की बिक्री और सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध अंतिम चुनाव परिणाम प्रकाशित होने तक लागू रहेगा। ईसी ने कहा, 'सभी संबंधित अधिकारियों को चुनाव से 72 घंटे पहले सीमा सील करने के निर्देश दिए गए हैं।' 2 मार्च की मध्यरात्रि से मौन अवधि शुरू होती है, जिसके बाद किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ईसी ने कहा कि नियम का उल्लंघन करने वालों को कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा।
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