राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने बृहस्पतिवार को कहा कि एस्सार स्टील के अधिग्रहण के लिए आर्सेलर मित्तल की बोली पर 8 मार्च तक फैसला ले लिया जाए। न्यायाधिकरण ने एनसीएलटी की अहमदाबाद पीठ को निर्देश दिया कि अगर उसने फैसला नहीं किया तो वह खुद कदम उठाएगा।
जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने कहा कि एस्सार स्टील के कर्ज चूक मामले में 42 हजार करोड़ रुपये के ऋण समाधान योजना पर जल्द फैसला लिया जाना चाहिए। अगर एनसीएलटी की अहमदाबाद पीठ 8 मार्च को फैसला नहीं कर पाती है तो वह दस्तावेज मंगाएंगे और आदेश पारित करेंगे। इसके साथ ही पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च निर्धारित कर दी।
अपीलीय न्यायाधिकरण ने एनसीएलटी की रजिस्ट्री को अहमदाबाद पीठ और उसके सदस्यों को इस आदेश के संबंध में सूचित करने का भी निर्देश दिया है। अपीलीय न्यायाधिकरण का यह आदेश आर्सेलर मित्तल की ओर से दाखिल आवेदन पर आया है। आर्सेलर मित्तल ने कर्ज में डूबी एस्सार स्टील के अधिग्रहण के लिए 42,000 करोड़ रुपये की बोली लगाई है।