पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को राहत देते हुए, मंगलवार को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री को चिकित्सकीय आधार पर छह सप्ताह की जमानत दी है। 69 वर्षीय शरीफ, अल-अजीजिया स्टील मिल्स भ्रष्टाचार मामले में पिछले साल दिसंबर से लाहौर की कोट लखपत जेल में 7 साल कैद की सजा काट रहे हैं।
उन्होंने इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ इस महीने की शुरुआत में एक अपील दायर की थी। न्यायालय ने 25 फरवरी को चिकित्सा के आधार पर उनकी जमानत की अपील को खारिज कर दिया था। प्रधान न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया कि इस अवधि के दौरान नवाज देश से बाहर नहीं जा सकते हैं।