फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पाकिस्तान की लीपापोती, खानापूर्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय आतंकी मसूद पर लगाया यात्रा प्रतिबंध

Fri, 03 May 2019 09:23 AM IST
Sneha Baluni वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
विज्ञापन
मसूद अजहर (फाइल फोटो) - फोटो : Social Media
विज्ञापन

पाकिस्तान को दिखावे के लिए ही सही लेकिन उसे अपनी धरती पर रहने वाले आतंकियों पर कार्रवाई के लिए मजबूर होना पड़ा है। जैश-ए-मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित होने के बाद पाकिस्तान ने उसकी संपत्ति जब्त कर ली है। साथ ही उसके विदेश आने-जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इस बात की जानकारी पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना से मिली।

विज्ञापन

इस अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार ने आदेश पारित कर दिया है कि मसूद अजहर के खिलाफ रेजोल्यूशन 2368 (2017 का) पूरी तरह से लागू किया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह आदेश का पालन करें। सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उसपर यात्रा, हथियारों की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगाए जाएं, उसके फंड और अन्य वित्तिय संसाधनों को जब्त कर लिया जाए। यह भी बता दें कि वैश्विक आतंकी घोषित हुए अजहर को कोई भी देश वीजा नहीं देगा। सरकार की अधिसूचना में क्या लिखा है-

संपत्ति जब्त

अधिसूचना के अनुसार इन व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं के धन और अन्य वित्तिय संपत्तियों या आर्थिक संसाधनों को बिना देरी किए जब्त किया जाए। जिसमें इन व्यक्तियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित या खरीदी गई संपत्ति, इनके या इनकी तरफ से या इनके निर्देश पर कार्य करने वाली संपत्ति से अर्जित धन भी शामिल है। यह सुनिश्चित किया जाए कि न तो यह धन न ही दूसरा कोई फंड, वित्तिय संपत्ति या आर्थिक संसाधनों की पहुंच इनतक देश के किसी नागरिक द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर हो।

यात्रा प्रतिबंध

इन व्यक्तियों को राज्य के किसी भी हिस्से में आने से रोकें और राज्यों से कहा जाता है कि उन्हें इस पत्र में लिखी बातों को मानते हुए उसे अपने यहां प्रवेश नहीं देना है। हालांकि न्यायिक प्रक्रिया के लिए या किसी मामले के संबंध में जहां जरूरी हो उसे यात्रा करने की अनुमति होगी।

हथियारों की खरीद फरोख्त

इन व्यक्तियों, समूहों, उपक्रम और संस्थाओं को देश के नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर हथियारों की बिक्री, हस्तांतरण और सप्लाई करने पर रोक लगाई जाती है। इनके झंडे, विमान, गोला बारूद सहित सभी तरह के हथियार, सैन्य वाहन और उपकरण, अर्धसैनिक उपकरण और स्पेयर पार्ट्स, तकनीकी सहायता, सैन्य गतिविधियों से संबंधित सहायता या प्रशिक्षण पर रोक लगाई जाती है।

विज्ञापन

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें