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'न्याय बिकने वाली चीज नहीं': विदेशी महिला से दुष्कर्म मामले में भड़कीं मरियम नवाज, जज पर लगाए गंभीर आरोप

Sat, 24 Oct 2026 03:35 PM IST
अमन मौर्या पीटीआई, लाहौर, पाकिस्तान

सार

पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने एक जज पर अजरबैजानी महिला से सामूहिक दुष्कर्म के मुख्य आरोपी को जमानत देने के बदले रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। आरोपी ने पीड़िता को भी बयान बदलने के लिए पैसे देने की पेशकश की थी।
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पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सीएम मरियम नवाज - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
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पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने शनिवार को एक जज पर गंभीर आरोप लगाया है। उनके मुताबिक 20 वर्षीय अजरबैजानी महिला के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले की सुनवाई के दौरान, मुख्य आरोपी को जमानत देने के बदले जज ने रिश्वत ली। उन्होंने कहा कि न्याय कभी भी बिकने वाली चीज नहीं होनी चाहिए। पंजाब की मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि मुख्य आरोपी, अहमद तनवीर ने पीड़िता को 70,000 अमेरिकी डॉलर ( लगभग 66 लाख भारतीय रुपये) देने की पेशकश की, ताकि वह उसके और दो अन्य आरोपियों के खिलाफ अपने आरोपों को वापस ले ले।
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सेशन कोर्ट के बाहर हुई गिरफ्तारी
हालांकि, शुक्रवार को उसे लाहौर में सेशन कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसे गिरफ्तारी से पहले मिलने वाली जमानत (प्री-अरेस्ट बेल) का विस्तार (एक्सटेंशन) मिल चुका था। तनवीर की गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए, मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि कोई भी दुष्कर्म का आरोपी या अपराधी सिर्फ इसलिए कानून की पकड़ से नहीं बच सकता क्योंकि उसके पास पैसा है।
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मरियम नवाज ने क्या कहा?
उन्होंने बताया कि पता चला है कि आरोपी के अमीर परिवार ने पीड़िता को अपने आरोप वापस लेने के बदले दो करोड़ पाकिस्तानी रुपये (72,000 अमेरिकी डॉलर) देने की पेशकश की थी, जबकि धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका था। मरियम नवाज ने कहा कि आरोप है कि जिस जज ने आरोपी को जमानत दी, उसने भी रिश्वत ली थी। अगर ये आरोप सच हैं, तो ये न्याय प्रणाली की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। साथ ही, ये बताते हैं कि कैसे दुष्कर्म पीड़िताएं वित्तीय दबाव और सत्ता के दुरुपयोग का शिकार हो सकती हैं। उन्होंने कहा, 'न्याय कभी भी बिकने वाली चीज नहीं होनी चाहिए और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए।' शुक्रवार को जमानत की कार्यवाही के दौरान, संदिग्ध अपने वकील के साथ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रफाकत अली गोंडल के सामने पेश हुआ।
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पुलिस ने क्या बताया?
पुलिस के मुताबिक पीड़िता बाकू (अजरबैजान) की रहने वाली है और सितंबर के मध्य में एक बिजनेस ट्रिप पर पाकिस्तान आई थी। पुलिस ने बताया कि 25 सितंबर को लाहौर में दो महिलाएं उसे डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी (डीएचए) इलाके के एक कैफे में ले गईं, जहां तीन और आदमी उनके साथ शामिल हो गए। इसके बाद, उन्होंने पीड़िता और दो अन्य महिलाओं को अपनी गाड़ी में बिठा लिया। पुलिस के मुताबिक, वे अनजान आदमी उसे एक फ्लैट में ले गए, जहां उन्होंने शराब पी और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने दो पुरुष आरोपियों और उन दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मुख्य आरोपी अहमद तनवीर जमानत पर बाहर था।
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