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मलेशिया: कोर्ट ने गर्भवती बिल्ली के हत्यारे को 34 माह जेल और सात लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई

Thu, 07 Nov 2019 06:29 PM IST
Trainee Trainee वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, कुआलालंपुर
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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मलेशिया की एक अदालत ने ड्रायर में भरकर गर्भवती बिल्ली की हत्या करने के जुर्म में आरोपी को 34 महीने की जेल और 9700 डॉलर (करीब 7 लाख रुपये) का जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। मलेशिया की सरकारी न्यूज एजेंसी बर्नामा ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कोर्ट ने के. गणेश नाम के व्यक्ति को पशु संरक्षण कानून तोड़ने का दोषी करार दिया है। सजा सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि उम्मीद है दोषी की यह सजा दूसरे लोगों के लिए एक मिसाल का काम करेगी।

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अदालत का कहना है कि इससे बाकी लोगों को भी सबक मिलेगा कि जानवरों के साथ क्रूरता नहीं करनी चाहिए। हालांकि गणेश ने अदालत का फैसला ना मानते हुए उसके खिलाफ उच्च अदालत में जाने का फैसला किया है। साथ ही उसके उच्च अदालत में दायर की गई अर्जी की वजह से फिलहाल उसे जमानत पर छोड़ दिया गया है।


ड्रायर में महिला को मिला था बिल्ली का शव

बता दें कि ड्रायर से बिल्ली की हत्या की गई है इस बात का खुलासा एक सीसीटीवी फुटेज के जरिए हुआ। इस फुटेज में आरोपी गणेश बिल्ली को ड्रायर में भरता हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस ने बताया कि घटना की जानकारी उन्हें एक महिला ने दी थी। उस महिला को ड्रायर का इस्तेमाल करते समय बिल्ली का शव मिला था, जिसके बाद उसने इसकी सूचना पुलिस को दी थी।

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