ऑनर किलिंग मामले में इटली की एक अपील अदालत अहम फैसला सुनाया है। इसके तहत अदालत ने 18 साल की पाकिस्तानी मूल की लड़की समन अब्बास की हत्या के मामले में उसके माता-पिता और रिश्तेदारों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है।
इटली में पाकिस्तानी मूल की लड़की के ऑनर किलिंग में एक अपील अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। जहां अपील अदालत ने 18 साल की पाकिस्तानी मूल की लड़की समन अब्बास की हत्या के मामले में उसके माता-पिता और रिश्तेदारों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। यह मामला इटली में ऑनर किलिंग यानी 'इज्जत के नाम पर हत्या' का बेहद चर्चित केस बन गया है।
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बता दें कि पाकिस्तान से आकर इटली में रह रही समन अब्बास ने अपने माता-पिता द्वारा तय की गई शादी को मानने से इनकार कर दिया था। वह वेस्टन कल्चर अपना रही थी, और एक पाकिस्तानी युवक से प्रेम कर रही थी, जिससे उसके परिवार वाले नाराज थे। इसके बाद 30 अप्रैल 2021 को वह आखिरी बार देखी गई थी। कुछ दिनों बाद उसके माता-पिता इटली से पाकिस्तान चले गए। बाद में समन का शव 2022 में एक फार्महाउस से बरामद हुआ।
किस-किस को हुई सजा
लड़की की ऑनक किलिंग मामले में अदालत नेपिता शब्बीर अब्बास, मां नाज़िया शाहीन और दो चचेरे भाई को उम्रकैद की सजा सुनाई है। वहीं चाचा दानिश हसनैन की सजा 14 साल से बढ़ाकर बढ़ाकर 22 साल कर दी गई है।
जांच में ये बातें आई सामने
वहीं मामले में इतालवी जांचकर्ताओं के मुताबिक, एक सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें समन और उसके प्रेमी को सार्वजनिक रूप से चूमते हुए देखा गया था, उसके माता-पिता को गुस्से में ला दिया। समन ने अपने प्रेमी से यह भी कहा था कि उसे डर है कि उसके माता-पिता पाकिस्तान में जबरन शादी करवाना चाहते हैं और वो उसकी जान भी ले सकते हैं। गौरतलब है कि जब समन का शव मिला, तो गर्दन की हड्डी टूटी हुई पाई गई, जिससे पता चला कि शायद उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी।