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एयर होस्टेस के साथ छेड़छाड़ के आरोप में भारतवंशी को मिली सजा

Sat, 28 Sep 2019 03:06 AM IST
देव कश्यप वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
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प्रतीकात्मक तस्वीर
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कोच्चि से सिंगापुर की एक उड़ान में एयर होस्टेस के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में एक भारतवंशी को शुक्रवार को चार महीने की जेल की सजा सुनाई गई। चैनल एशिया की रिपोर्ट के अनुसार 2 नवंबर, 2017 को कोच्चि से सिंगापुर की एक उड़ान के दौरान क्वालिटी एसुरेन्स इंजीनियर विजयन माथन गोपाल पर 22 वर्षीय पीड़िता ने तीन आरोप लगाए गए थे।

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जांच में इंजीनियर गोपाल दोषी पाया गया था। पीड़िता ने मुकदमे के दौरान गवाही दी थी कि उसने गोपाल से बार-बार सहायता के लिए कॉल लाइट का बटन दबाने के लिए मना किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि गोपाल ने पीड़िता को गिराकर उससे गलत व्यवहार किया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़िता ने बाद में विमान के कप्तान को घटना की सूचना दी और हवाई अड्डा पुलिस को एक रिपोर्ट सौंपी। गोपाल ने दावा किया था कि पीड़िता और उसके सहयोगी ने खराब सेवा की शिकायतों के बाद आरोपों को गढ़ा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़िता से छेड़छाड़ के प्रत्येक आरोप में उसे दो साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों ही हो सकता है।  

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एक व्यक्ति को एक पेट्रोल स्टेशन पर डकैती के मामले में मिली जेल की सजा

सिंगापुर में भारतीय मूल के एक व्यक्ति को एक पेट्रोल स्टेशन पर डकैती और मादक पदार्थ रखने व सेवन करने के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 11.5 साल की सजा सुनाई गई है। 50 वर्षीय विश्वनाथन वडिवेलू को वर्ष 2017 में अपर बुकिट तिमाह रोड पर शेल पेट्रोल स्टेशन पर सशस्त्र डकैती का दोषी ठहराया गया था।

उसने मादक पदार्थ का सेवन करने और उसे रखने की बात भी स्वीकार की थी। विश्वनाथन ने बृहस्पतिवार को जिला न्यायाधीश कान शुक वेंग से कहा कि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसे इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ (आईएमएच) भेजने की सजा दी जाए।

वेंग ने कहा कि आईएमएच भेजा जाना सजा का कोई विकल्प नहीं है। उसने 31 जुलाई, 2017 को एक पेट्रोल स्टेशन पर डकैती की थी, क्योंकि वह उस समय बेरोजगार था और उसे पैसे की आवश्यकता थी।
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