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Donald Trump: 'मैं तो चाहूंगा, लेकिन कानून बहुत सख्त है', तीसरे कार्यकाल के बारे में क्याें ऐसा बोले ट्रंप?

Thu, 13 Aug 2026 07:00 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी एएनआई, वाशिंगटन

सार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2028 में तीसरी बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, लेकिन संवैधानिक सीमाओं को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि कानून दो बार से अधिक राष्ट्रपति चुने जाने की अनुमति नहीं देता। 
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डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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विस्तार
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2028 में राष्ट्रपति पद के लिए तीसरा कार्यकाल चाहने पर लगी संवैधानिक रोक को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि हालांकि वे एक और चुनाव अभियान का स्वागत करेंगे, लेकिन कानूनी सीमाएं उन्हें ऐसा करने से रोकती हैं।

राष्ट्रपति ट्रंप ने क्य कहा? 

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मैरीलैंड में जॉइंट बेस एंड्रयूज पर मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए, ट्रंप ने अपने मौजूदा कार्यकाल के बाद तीसरे कार्यकाल के लिए संभावित उम्मीदवारी से जुड़े सीधे सवालों का जवाब दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अपने राजनीतिक समर्थकों की लगातार मांगों के बावजूद, कानून स्पष्ट रूप से किसी मुख्य कार्यकारी को दो बार से अधिक पद के लिए चुने जाने से रोकता है। ट्रंप ने कहा, 'हर कोई मुझसे यही सवाल पूछता है, और आप जानते हैं कि इस मामले में कानून बहुत सख्त है।'

ट्रंप समर्थक अक्सर उनसे क्या कहते हैं? 
एक और कैंपेन चलाने की अपनी इच्छा जाहिर करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं चुनाव लड़ना चाहूंगा, लेकिन कानून बहुत सख्त है।' ट्रंप ने बताया कि उनके समर्थक अक्सर उनसे दोबारा चुनाव लड़ने के लिए कहते हैं। उन्होंने ओहियो में हुए एक इवेंट का जिक्र किया जिसमें वह शामिल हुए थे। 'पेट्रियट गेम्स' का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'हर कोई मुझसे यही पूछता है, यहां तक कि आज रात भी इवेंट में लोग चिल्ला रहे थे - 2028!'

कानून को लेकर क्या कहा? 

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उन्होंने आगे कहा, 'हर कोई चाहता है कि मैं ऐसा करूं, लेकिन कानून बहुत सख्त है।' इन बयानों से पता चलता है कि ट्रंप ने तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की राह में आने वाली संवैधानिक रुकावट को साफ तौर पर माना है, भले ही उन्होंने अपना कार्यकाल जारी रखने में दिलचस्पी दिखाई हो।

इन बयानों से यह साफ होता है कि उन्होंने 2028 के चुनाव अभियान की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, बल्कि मौजूदा कानूनी सीमाओं को स्वीकार किया है।  बता दें कि यह संवैधानिक रोक अमेरिकी संविधान के 22वें संशोधन से आई है।

जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति दो बार से ज्यादा राष्ट्रपति के पद के लिए नहीं चुना जा सकता।' 1947 में कांग्रेस द्वारा पारित और फरवरी 1951 में राज्यों द्वारा मंजूर किए गए इस संशोधन ने राष्ट्रपति के कार्यकाल पर एक पक्की सीमा तय कर दी है।

कार्यकाल को लेकर क्या नियम है? 
ऐतिहासिक रूप से, अमेरिकी संविधान में कार्यपालिका के कार्यकाल की कोई सीमा निर्धारित नहीं थी। दशकों तक, नेताओं ने जॉर्ज वाशिंगटन द्वारा स्थापित एक अनौपचारिक परंपरा का पालन किया, जिन्होंने दो कार्यकाल के बाद पद छोड़ दिया था।

इस राजनीतिक परंपरा को फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट ने दरकिनार कर दिया, जिन्होंने 1940 में अभूतपूर्व तीसरा कार्यकाल और 1944 में चौथा कार्यकाल हासिल किया, और अप्रैल 1945 में पद पर रहते हुए उनका निधन हो गया। रूजवेल्ट के लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने के बाद, कांग्रेस ने दो-कार्यकाल की सीमा को कानूनी रूप देने के लिए 22वें संशोधन का प्रस्ताव रखा।

 

 

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