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Ghislaine Maxwell: घिसलीन मैक्सवेल को 20 साल कैद की सजा, नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण मामले में अदालत ने दिया फैसला

Wed, 29 Jun 2022 09:58 PM IST
शिव शरण शुक्ला वर्ल्ड न्यूज डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क

सार

60 वर्षीय मैक्सवेल को पिछले साल दिसंबर में दोषी ठहराया गया था। उनपर 1994 से 2004 के बीच अपने ब्वायफ्रेंड जेफरी एपस्टीन के साथ मिलकर कम उम्र की लड़कियों को भर्ती करने उसके बाद उनकी यौन तस्करी करने का आरोप था।
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कोर्ट का फैसला - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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ब्रिटिश सोशलाइट घिसलीन मैक्सवेल को न्यूयॉर्क की एक अदालत ने सजा सुनाई है। घिसलीन पर आरोप है कि उन्होंने कम उम्र की लड़कियों का यौन शोषण करने में अमेरिकी फाइनेंसर और प्रेमी जेफरी एपस्टीन की मदद की थी। इस मामले में मैनहट्टन संघीय अदालत ने मंगलवार को घिसलीन को दोषी ठहराते हुए 20 साल जेल की सजा सुनाई। 

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मामले में आरोप सिद्ध होने के बाद सजा सुनाते हुए जज ने इसे दोनों की भयानक योजना बताया। 60 वर्षीय मैक्सवेल को पिछले साल दिसंबर में दोषी ठहराया गया था। उनपर 1994 से 2004 के बीच अपने ब्वायफ्रेंड जेफरी एपस्टीन के साथ मिलकर कम उम्र की लड़कियों को भर्ती करने उसके बाद उनकी यौन तस्करी करने का आरोप था। कम उम्र की लड़कियों की यौन तस्करी सहित उनपर छह आरोप लगाए गए थे। इन छह आरोपों में से उनको पांच मामलों में दोषी पाया गया था। 

जानकारी के मुताबिक, घिसलीन मैक्सवेल और जेफरी एपस्टीन दोनों साथ मिलकर शहर भर में बड़े-बड़े लोगों को लोगों को लड़कियों की तस्करी करते थे। अदालत द्वारा इस सजा के बाद लोगों का कहना है कि ये सजा एक मजबूत संदेश भेजती है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है और न्याय के लिए कभी भी देर नहीं होती है। गौरतलब है कि उनके प्रेमी जेफरी एपस्टीन ने 2019 में आत्महत्या कर ली थी।

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