कंपनियां मुस्लिम महिलाओं के कार्यस्थल पर सिर पर स्कार्फ पहनने पर प्रतिबंध लगा सकती
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यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस की राय है कि कंपनियां मुस्लिम महिलाओं के कार्यस्थल पर सिर पर स्कार्फ पहनने पर प्रतिबंध लगा सकती हैं और साथ ही किसी भी तरह के धार्मिक प्रतीक की इजाजत कार्यस्थल पर नहीं होनी चाहिए। हाल ही में बेल्जियम में समीरा अश्बिता ने बेल्जियन डिविजन ऑप सिक्योरिटी कंपनी जी4एस के खिलाफ मुकदमा दायर किया है।
समीरा अश्बिता को कंपनी ने सिर पर सकार्फ पहनने के कारण रिसेप्शनिस्ट की नौकरी से निकाल दिया था। बेल्जियम कोर्ट ने में कानूनी और गैर कानूनी प्रतिबंध के सवाल के लिए केस को यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में रेफर कर दिया है।
इस केस पर यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस के वरिष्ठ जज ने कहा है कि इस तरह का प्रतिबंध तर्कसंगत है, इस केस में फैसला आना अभी बाकी है। राय में कहा गया कि प्रतिबंध केवल धर्म विशेष पर नहीं होना चाहिए बल्कि सभी पर लागू होना चाहिए।