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2014 मलेशिया एयरलाइंस विमान हादसा: मिसाइल हमले के केस में डच कोर्ट का फैसला, दो रूसी-एक यूक्रेनी दोषी करार

Thu, 17 Nov 2022 08:14 PM IST
निर्मल कांत वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, एम्सटर्डम

सार

मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट एमएच-17 को गिराने के मामले में डच कोर्ट ने गुरुवार को दो रूसी और एक यूक्रेनी नागरिक को दोषी ठहराया है। वहीं अन्य रूसी नागरिक को बरी कर दिया है। 
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मलेशिया एयरलाइंस का विमान (प्रतीकात्मक तस्वीर) - फोटो : Social media
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विस्तार
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मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट एमएच-17 को गिराने के मामले में डच कोर्ट ने गुरुवार को दो रूसी और एक यूक्रेनी नागरिक को दोषी ठहराया है। वहीं अन्य रूसी नागरिक को बरी कर दिया है।

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विमान गिराने के मामले में चार आरोपियों के खिलाफ सुनवाई कर रही डच अदालत ने कहा कि साल 2014 में मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट एमएच-17 को पूर्वी यूक्रेन में रूस द्वारा निर्मित मिसाइल से मार गिराया गया था। 

मिसाइल हमले के मामले में जिन चार लोगों को आरोपी बनाया गया था उनमें इगोर गिरकिन, सर्गेई डबिन्स्की, ओलेग पुलाटोव रूस के हैं जबकि लियोनिद खारचेंको यूक्रेनी नागरिक हैं। 
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पीठासीन न्यायाधीश हेंड्रिक स्टीनहुइस ने कहा, "अदालत की राय है कि एमएच17 परवोमाइस्क के पास एक खेत से एक बीयूके मिसाइल दागे जाने से गिरा था, जिसमें 283 यात्री और चालक दल के 15 सदस्य मारे गए थे।"

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