कोर्ट ने एक 34 साल की महिला को अपने 14 वर्षीय बेटे से शाररिक संबध बनाने पर तीन साल की सजा का ऐलान किया है। यह वाकया चीन के हांग-कांग शहर का है जहां अदालत ने महिला को अपने नाबालिग बेटे से संबध बनाने पर तीन साल की सजा सुनाई है।
सामाजिक तौर पर मामले की गंभीरता के चलते कोर्ट ने महिला को सजा सुनाने के साथ ही मीडिया को इस स्टोरी के साथ मां और बेटे की तस्वीर न छापने की सख्त हिदायत दी है। कोर्ट ने मीडिया को आदेश दिया है कि इस मामले को मीडिया ज्यादा तरजीह न दे।
वहीं चीन के एचके समाचार पत्र को दोनों की तस्वीर छापने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। हालांकि महिला और उसके बेटे के पारिवारिक पहचान की कोई ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है।
बताया गया कि वे लोग लगभग वर्ष 2013 में चीन के गुआंगज़ौ से हांग-कांग पलायन कर गए।