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ब्रिटेन: नया जासूसी कानून मंजूर, अब बच्चे बनेंगे जेम्स बांड

Sat, 09 Jan 2021 07:01 PM IST
सुरेंद्र जोशी वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला , लंदन
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ब्रिटेन का संसद भवन - फोटो : सोशल मीडिया
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ब्रिटिश सरकार ने जासूसी कानून में बड़ा बदलाव किया है। अब वहां बच्चों को भी सीक्रेट एजेंट यानी जासूस बनाया जा सकता है। बच्चों से जासूसी कराई जा सकती है। इतना ही नहीं माता-पिता के खिलाफ भी बच्चों को बतौर जासूस इस्तेमाल किया जा सकता है।
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ये संस्थाएं कर सकेंगी बच्चों का इस्तेमाल
जो संस्थाएं विशेष रूप से बच्चों को बतौर जासूस इस्तेमाल कर सकेंगी उनमें पुलिस, एमआई5, एमआई6, नेशनल क्राइम एजेंसी, गैंबलिंग कमीशन, काउंटी और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, पर्यावरण एजेंसी और फूड स्टैंडर्ड एजेंसी।

खास परिस्थितियों में माता-पिता के खिलाफ इस्तेमाल
जहां तक बच्चों से उनके माता-पिता के खिलाफ जासूसी कराने का प्रावधान है, इसे दो हिस्से में बांटा गया है। 16 साल के कम उम्र के बच्चों से उनके घर वालों के खिलाफ जासूसी नहीं करवाई जाएगी। हालांकि, इससे ऊपर के बच्चों से विशेष परिस्थितियों में उनके माता-पिता के खिलाफ जासूसी कराई जा सकती है। 
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चिल्ड्रन कमिश्नर ने जताया एतराज
ब्रिटेन के चिल्ड्रन कमिश्नर एने लॉन्गफील्ड ने कहा-जासूसी के काम में बच्चों का इस्तेमाल बैन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि कभी ऐसा कारण हो सकता है जब बच्चों से जासूसी कराने की नौबत आए।
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