बांग्लादेश के उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मामले में गुरुवार को बीएनपी की प्रमुख एवं पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। इस फैसले के बाद बीमार खालिदा की जेल से रिहाई में और विलंब हो गया है।
जानकारी के मुताबिक प्रधान न्यायाधीश सैयद महमूद के नेतृत्व वाली छह सदस्यीय पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर 74 वर्षीय जिया की अपील को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने जिया चैरिटेबल ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
शीर्ष अदालत की अपीली पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि जमानत याचिका खारिज की जाती है। अदालत ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे बंगबंधु शेख मुजीब मेडिकल विश्वविद्यालय की सिफारिशों के अनुरूप जिया को अच्छा उपचार उपलब्ध कराने के लिए त्वरित कदम उठाएं।