डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश को बरबरार रखते हुए न्यूयॉर्क के एक अपीली कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी के विरुद्ध दायर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों को खारिज कर दिया है।
यह मुकदमा एक सिख समूह ने 1984 में भारत में हुए सिख विरोधी दंगे के सिलसिले में किया गया था। यूएस कोर्ट ऑफ अपील के तीन जजों के पैनल ने कहा कि सोनिया गांधी के खिलाफ सिख फॉर जस्टिस द्वारा पेश किए तर्कों में दम नहीं है।
जोस कैब्रेन्स, रेना रागी और रिचार्ड वेसले की पीठ ने 9 जून 2014 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा दिए आदेश को बरकरार रखा जिसमें सिख फॉर जस्टिस ने गांधी के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन के मुकदमे को खारिज कर दिया गया था।