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Indonesia Law: इंडोनेशिया में नया कानून, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और लिव-इन रिलेशन अब सजा के दायरे में

Tue, 06 Dec 2022 11:18 AM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, जकार्ता

सार

इंडोनेशिया में अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहना भी अपराध के दायरे में आएगा। इसके के लिए छह महीने तकी सजा का प्रावधान किया गया है। विवाह के बाहर यौन संबंध बनाने पर एक साल की जेल का प्रावधान है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : social media
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विस्तार
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इंडोनेशिया की संसद ने अपनी दंड संहिता में एक लंबित और चर्चित संशोधन को मंगलवार को मंजूरी दे दी। अब यहां एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर (शादी से बाहर जाकर यौन संबंध) रखना अपराध के दायरे में होगा। ऐसा करने पर नागरिकों को सजा तक का प्रावधान है। यह नियम इंडोनेशिया में रह रहे नागरिकों या विदेश गए हुए लोगों, दोनों पर समान रूप से लागू होगा। 

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संसद द्वारा पारित नए संशोधन के अनुसार, इंडोनेशिया में अब विवाह के बाहर यौन संबंध बनाने पर एक साल की जेल का प्रावधान है। हालांकि, इस मामले में पुलिस तभी कार्रवाई कर सकेगी, जब पति-पत्नी, माता-पिता या बच्चों द्वारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। 

लिव-इन में रहना भी है अपराध
नए संशोधन के मुताबिक, इंडोनेशिया में अब लिव-इन रिलेशनशिप में रहना भी अपराध के दायरे में आएगा। इसके लिए छह महीने तक की सजा का प्रावधान किया गया है। कानून व मानवाधिकार मंत्रालय के उपमंत्री एडवर्ड हिराईज ने बताया, सर्वसम्मति के बाद भी इस संशोधन को लागू होने के लिए राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर आवश्यक हैं। इसके बाद भी यह आपराधिक कोड तुरंत लागू नहीं होगा, इसे पूरी तरह से प्रभावी बनाने में कम से कम तीन साल तक का समय लग सकता है। 
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गर्भनिरोधक और धार्मिक निंदा भी अवैध 
नया संशोधन यह भी कहता है कि देश में गर्भनिरोधक या धार्मिक निंदा भी अवैध है। इसके लिए तीन साल तक की जेल हो सकती है। संहिता में गर्भपात भी एक अपराध है। हालांकि, चिकित्सीय परिस्थितयों और दुष्कर्म के मामले को इसने दूर रखा गया है। बर्शर्ते भ्रूण 12 सप्ताह से कम उम्र का हो। 

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