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Gangster Neeraj Bawana Parole: दिल्ली HC ने पुलिस से नीरज की स्टेटस रिपोर्ट मांगी, मिलेगी जमानत?

Thu, 03 Jul 2025 03:11 PM IST
अभिलाषा पाठक वीडियो डेस्क, अमर उजाला डॉट कॉम

दिल्ली हाई कोर्ट ने नीरज बवानिया की याचिका पर दिल्ली पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। उसने अस्पताल में भर्ती अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे जुटाने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। इससे पहले उसे 1 जुलाई को कस्टडी पैरोल दी गई थी।लंबे समय से पत्नी की तबियत बिगड़ने के बाद नीरज ने कोर्ट से छह सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी थी ताकि वह उसकी देखरेख कर सके। लेकिन कोर्ट ने हालात की गंभीरता को देखते हुए उसे पूरी जमानत नहीं दी बल्कि एक जुलाई को सुबह दस बजे से शाम चार बजे तक पत्नी और डॉक्टरों से मुलाकात की सीमित अनुमति दी। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना को उसकी बीमार पत्नी से मिलने के लिए एक दिन की कस्टडी पैरोल मिली थी।

उसकी पत्नी शादीपुर के अस्पताल में भर्ती है। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को इस मुलाकात के दौरान तिहाड़ जेल से अस्पताल तक बेहद कड़ी सुरक्षा बंदोबस्त किए थे। नीरज बवाना पर विरोधी गैंग के हमले और उसे ही गैंग के लोगों द्वारा पुलिस टीम पर हमला कर उसे फरार कराए जाने की सभी आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए कड़ी सुरक्षा रखी गई थी। गैंगस्टर की सुरक्षा को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि जेल में बंद नीरज बवाना को मंगलवार को शादीपुर अस्पताल में उसकी बीमार पत्नी से मिलने के लिए एक दिन की पैरोल मिलने के बाद सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। आधुनिक हथियारों से लैस पुलिसकर्मी लगातार बवाना के साथ रहे। पूरे रूट पर भी पुलिस को अलर्ट पर रखा गया। इसके अलावा अस्पताल में भी दिल्ली पुलिस के जवान व कमांडो तैनात रहे। जहां बवानिया की पत्नी भर्ती थी, वहां पूरे वार्ड को छावनी में बदल दिया गया।पत्नी व उनकी देखरेख कर रहे डाक्टरों से मुलाकात के बाद जब बवाना वापस तिहाड़ लौटा, तब भी सुरक्षा के इसी तरह के बंदोबस्त थे।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि किसी भी अप्रिय घटना और गैंगवार से संबंधित खतरे को रोकने के लिए तिहाड़ जेल से अस्पताल तक के रास्ते पर पुलिस की कई टीमें तैनात की गई थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल यूनिटों को भी इस दौरान सुरक्षा में तैनात किया गया। जिला पुलिस कर्मियों द्वारा गैंगस्टर बवाना के रूट पर हर मूवमेंट की कड़ी निगरानी की गई।पुलिस सूत्रों के मुताबिक, नीरज बवाना ने बीमार पत्नी की देखभाल के लिए कोर्ट से छह सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी थी, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने केवल एक जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक सिर्फ पत्नी और डाक्टर से मिलने की अनुमति दी थी। 

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