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Delhi Old Vehicle Ban: सिर्फ इसी राज्य में दिल्ली वाले बेच और चला सकते हैं अपनी पुरानी गाड़ी

Fri, 04 Jul 2025 06:45 PM IST
पल्लवी कश्यप वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम

जिनके पास पुरानी गाड़ी है उनके पास क्या विकल्प बचता है। स्क्रैप में गाड़ी दे देना या फिर किसी दूसरे स्टेट में गाड़ी बेचना या चलाना। ये दोनों ही आपके लिए आसान नहीं है। तो चलिए समझते हैं कि आपको अब आपकी पुरानी गाड़ी को कहां ठिकाने लगाना है।  आप अपनी गाड़ी को उस राज्य में चला सकते हैं जहां ज्यादा पुरानी गाड़ियों को लेकर 15 साल वाला नियम नहीं है. कई लोग सोच रहे हैं कि पुरानी गाड़ियों को दूसरे राज्यों में बेच देंगे, लेकिन ऐसा करने के लिए भी एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसके बाद ही ऐसा किया जा सकता है. दूसरे राज्यों गाड़ी को चलाया जा सकता है, जिसके लिए वहां का रजिस्ट्रेशन करनावा होगा. लेकिन, आपको बता दें कि हर राज्य में भी अलग अलग जिलों के हिसाब से अलग अलग नियम है. दिल्ली में जो गाड़ियां अवैध हो रही हैं, उन्हें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आदि कई राज्यों में ट्रांसफर किया जा सकता है. लेकिन, इनमें हर जिले का अलग नियम है. जब भी एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ी को ट्रांसफर किया जाता है तो पहले दिल्ली सरकार से एनओसी लेनी होती है, जिसके बाद दूसरे राज्य में ट्रांसफर होता है. इसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होता है. ये एनओसी रजिस्ट्रेशन खत्म होने से पहले ही हासिल कर सकते हैं. अगर किसी गाड़ी को दिल्ली से किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर करना है, तो पहले दिल्ली सरकार से NOC लेना होगा। इसके बाद ही दूसरे राज्य में गाड़ी का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। हालांकि ये NOC आपको वाहन का रजिस्ट्रेशन खत्म होने से पहले ही लेना होगा। अगर आपके पास दिल्ली सरकार से अपने वाहन की NOC है, तो आप उसे दूसरे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान आदि राज्यों में ट्रांसफर करवा सकते हैं। हालांकि आपको अपने वाहन की वैलिडिटी खत्म होने से पहले ही NOC हासिल करनी होगी। जैसे कि अगर आपकी डीजल गाड़ी 8-9 साल पुरानी है, तो आपको उसकी उम्र 10 साल पूरे होने से पहले ही सरकार से NOC लेना होगा। इसके अलावा दूसरे राज्यों के जिलों में भी ट्रांसफर के अलग-अलग नियम हैं। 
 

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