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नूंह: 11 साल पहले हुए खूनी हमले के मामले में 10 लोगों को 10-10 साल की सजा

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा की अदालत ने वर्ष 2014 में गांव संगेल में पंचायती जमीन के विवाद को लेकर हुए खूनी हमले के मामले में 10 लोगों को दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 31,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे न भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषियों में तीन सगे भाई मनोज (40 वर्ष), अजीत (43 वर्ष) व दीपक (45 वर्ष) पुत्र चैनपाल, दो भाई राजकुमार (38 वर्ष) व राजकरण पुत्र खिच्चू (40 वर्ष), दो भाई रविंद्र (33 वर्ष), व सतेंद्र पुत्र ओमप्रकाश (36 वर्ष), रामकुमार पुत्र सरजीत (38 वर्ष), पवन पुत्र छत्तरपाल (40 वर्ष) और चैनपाल पुत्र कल्लू सिंह (72 वर्ष) शामिल हैं, जिनकी उम्र 33 से 72 वर्ष के बीच है और सबसे बुजुर्ग दोषी 72 वर्षीय चैनपाल हैं।

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