धमतरी में शिकायत मिलने पर खनिज विभाग ने जिले में जांच और निरीक्षण किया। 18 जून 2026 को खनिज अमले ने ग्राम सांकरा, तहसील नगरी का निरीक्षण किया। वहां किसी प्रकार का अवैध मुरूम उत्खनन कार्य संचालित नहीं पाया गया।
हालांकि, ग्राम सांकरा के निकट ग्राम फरसिया में अवैध मुरूम उत्खनन की गतिविधि मिली। विभाग ने उत्खनन में संलिप्त एक जेसीबी मशीन जब्त की। जब्त मशीन के विरुद्ध अर्थदंड की कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत हो रही है। साथ ही छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधान भी लागू हैं। कलेक्टर के निर्देश पर अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर नियंत्रण के लिए सघन अभियान जारी है। विभाग ने आमजन से बिना वैध अनुमति मुरूम का उत्खनन न करने की अपील की है। नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
जिले में अवैध खनिज गतिविधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। एक अप्रैल 2026 से 15 जून 2026 तक कुल 181 प्रकरणों में कार्रवाई हुई। इन प्रकरणों में 49 लाख 24 हजार 330 रुपये की शास्ति राशि जमा कराई गई। कलेक्टर के मार्गदर्शन में अवैध मुरूम उत्खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम के लिए सतत निगरानी और कार्रवाई जारी है।