जिला सत्र न्यायालय ने चरस तस्करी के डेढ़ साल पुराने मामले में एक साधू को दस साल का कठोर कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। बता दें कि 20 नवंबर 2014 को पुलिस ने तेखला के पास निरंजनी अखाड़ा हरिद्वार के साधू दिगंबर अमित पुरी को एक किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी हुकम सिंह रावत ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट के साथ ही 11 गवाह परीक्षित करवाए। मंगलवार को जिला सत्र न्यायाधीश जीएस धर्मसक्तु ने अपराध की पुष्टि होने पर आरोपी अमित पुरी को दस साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर न्यायालय ने एक साल अतिरिक्त कारावास के आदेश दिए। ब्यूरो