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सुप्रीम कोर्ट से निशिता शाह को राहत : वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार बहाल

Mon, 02 Feb 2026 07:05 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
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विभिन्न शिकायतों के आधार किए गए थे अधिकार निलंबित
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संवाद न्यूज एजेंसीपुरोला। क्षेत्र पंचायत पुरोला की प्रमुख निशिता शाह को सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने उनके वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को पूर्ण रूप से बहाल करने के आदेश जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्षेत्र पंचायत की कार्यप्रणाली एक बार फिर सामान्य रूप से संचालित हो सकेगी।
पूर्व में निशिता शाह के खिलाफ विभिन्न शिकायतों के आधार पर उनके वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे। इससे विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। अधिकार निलंबन के बाद क्षेत्र पंचायत की बैठकों, योजनाओं के क्रियान्वयन एवं भुगतान प्रक्रियाओं में भी बाधा उत्पन्न हो गई थी।
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मामले को लेकर प्रमुख शाह की ओर से उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था। प्रकरण की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि प्रक्रियात्मक कमियों और पर्याप्त आधार के अभाव में अधिकारों को निलंबित रखना उचित नहीं है जिसके चलते न्यायालय ने तत्काल प्रभाव से उनके समस्त अधिकार बहाल करने के निर्देश दिए।
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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं समर्थकों में खुशी की लहर है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि इस निर्णय से विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और क्षेत्र की रुकी हुई योजनाएं फिर से पटरी पर लौटेंगी। वहीं, निशिता शाह ने न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह न्याय और लोकतांत्रिक व्यवस्था की जीत है। उन्होंने विश्वास जताया कि अब क्षेत्र पंचायत के माध्यम से जनहित के कार्यों को पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।
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