किशोरी से बलात्कार के मामले में न्यायालय ने आरोपी को सात साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना तीस जुलाई 2014 की है। चिन्यालीसौड़ ब्लाक में एक किशोरी मेले में जा रही थी।
इस दौरान हटनाली गांव निवासी मुकेश सिंह उसे मेला स्थल तक पहुंचाने के बहाने दूसरे रास्ते पर ले गया और एकांत में उससे दुराचार कर फरार हो गया था। मामले में राजस्व पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर पीड़ित युवती के विकलांग पिता ने न्यायालय के माध्यम से रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता गंभीर सिंह चौहान ने नौ गवाह एवं अन्य साक्ष्य परीक्षित कराए। अपराध सिद्ध होने पर बुधवार को विशेष सत्र न्यायाधीश जीएस धर्मशक्तु ने बलात्कार के आरोपी मुकेश को सात साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वह लंबे समय से हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा चल रहा था। सजा सुनाए जाने पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर नई टिहरी जेल भेज दिया। ब्यूरो