सभासद गौड़ के खिलाफ नगर पंचायत अध्यक्ष अतोल रावत ने थाने में तहरीर दी थी। तहरीर पर पुलिस ने प्रवीन गौड़ आदि के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। शुक्रवार को मुंसिफ न्यायालय में उनकी जमानत अर्जी खारिज कर न्यायालय ने रिमांड में जेल भेजा।