बड़कोट पुलिस की ओर से विदेशी नागरिकों के होटल में ठहराने की जानकारी न देने पर होटल स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार दिसंबर-2025 में दोबाटा स्थित एक होटल में उसके स्वामी ने 11 विदेशी नागरिकों को रुकवाया था। उनकी ओर से इसकी किसी भी प्रकार की जानकारी एलआईयू को नहीं दी गई थी और फॉर्म सी भी नहीं भरा गया था।
पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय ने बताया कि जानकारी मिली थी कि बीते दिसंबर माह के अंत में दोबाटा स्थित एक होटल में 11 विदेशी नागरिक ठहरे हुए थे लेकिन होटल स्वामी की ओर से इसकी एलआईयू सहित पुलिस को किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई थी। इसकी सूचना विदेशी नागरिक के आगमन के 24 घंटे के भीतर फॉर्म सी के माध्यम से ऑनलाइन आईवीएफआरटी पोर्टल पर देनी होती है।
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इस पर पुलिस की ओर से जांच की गई। उसमें होटल स्वामी की गलती पाई गई। एसपी ने कहा कि यह होटल स्वामी की ओर से एक बड़ी चूक है। क्योंकि विदेशी नागरिकों के बीना जानकारी और अनुमति से रुकना देश की सुरक्षा पर बड़ा खतरा बना रहता है। इसलिए कई बार होटल एसोसिएशन और अन्य लोगों को बार-बार कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के रुकने पर उसकी आईडी अवश्य लें। साथ विदेशी नागरिकों के रुकने पर आव्रजन और विदेशी अधिनियम के तहत इसकी पूरी जानकारी फॉर्म सी भरकर अवश्य दें। जानकारी न देने वाले होटल स्वामी के खिलाफ भी इस अधिनियम के तहत मुदकमा दर्ज किया गया है।