उत्तरकाशी। न्याय निर्णायक अधिकारी एवं एडीएम मुक्ता मिश्र ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नौ वादों का निस्तारण किया गया। इसमें खाद्य निर्माताओं और विक्रेताओं पर कुल 4.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी अश्वनी कुमार ने टीम के साथ जनपद में खाद्य वस्तुओं में मिलावट खोरी रोकने के लिए छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान नेताला में एक वाहन से पान मसाला का नमूना लिया गया। नमूना अधोमानक पाए जाने पर निर्माता कंपनी पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा उत्तरकाशी बाजार, तांबाखानी, जोशियाड़ा, डुंडा, अस्तल, देवीधार आदि स्थानों पर बिना लाइसेंस और पंजीकरण के व्यापारी खाद्य वस्तुओं की बिक्री करते हुए पकड़े गए। वहीं, भैरव चौक स्थित एक दुकान में एक्सपायरी खाद्य पदार्थ मिलने पर व्यापारी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना दंड के रूप में लगाया गया। एडीएम मुक्ता मिश्र ने संबंधित निर्माताओं और विक्रेताओं को जुर्माना राशि 30 दिनों के भीतर राजस्व खाते में जमा करने निर्देश दिए। संवाद