फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हत्या के आरोपी को उम्रकैद

Wed, 07 Dec 2016 10:38 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, उत्तरकाशी
विज्ञापन
विज्ञापन
युवक की बेरहमी से हत्या करने के आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। घटना जिले के डुंडा ब्लाक के अंतर्गत धनारी धाती गांव की है।
विज्ञापन

16 मार्च 2014 को होली के दिन धनारी थाती निवासी गोपाल बिष्ट पुत्र जय सिंह उपरीकोट गया था, लेकिन लौटकर नहीं आया।

काफी खोजबीन करने पर होली के दूसरे दिन गोपाल बिष्ट गांव के खेत में मृत मिला। शरीर पर चोट के निशान थे। शव का पंचनामा भरकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। मामले में मृतक के भाई भगवान बिष्ट ने उपरीकोट निवासी रूपेंद्र उर्फ भूपेंद्र पुत्र सोबेंद्र सिंह के खिलाफ थाना कोतवाली में तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि उसके भाई की पत्थरों से पीट-पीट कर हत्या की गई है।

पुलिस ने मामले की जांच करते हुए विवेचना न्यायालय को सौंपी। बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीएस धर्मशक्तू ने आरोपी रूपेंद्र को हत्या का दोषी करार देते हुए उसे धारा 302 व 201 के तहत आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में शासकीय अधिवक्ता हुकम सिंह रावत ने अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाह पेश किए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें