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नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल का सश्रम कारावास

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विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। इसमें से 20 हजार की राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
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राजस्व पुलिस चौकी टिकोची में 23 अगस्त 2021 नाबालिग के साथ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई गई थी। पीड़िता के पिता ने बताया था कि वह बीरेंद्र बहादुर निवासी नेपाल के साथ सेब के बगीचे में काम करता था। जुलाई 2021 में बीरेंद्र व उसकी पत्नी एक दिन उसके घर आए। उस समय उनकी नाबालिग बेटी घर में अकेली थी। दोनों उनकी बेटी को अपने घर ले गए और रात के समय बीरेंद्र ने उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही किसी को इस बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता के पिता ने बताया कि डर की वजह से बेटी ने घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। इसके बाद बीरेंद्र ने नाबालिग को डरा धमका कर कई बार दुष्कर्म किया। इससे उनकी बेटी डरी-डरी रहने लगी। बहन बहिन के बार बार पूछने पर एक दिन पीड़िता ने पूरा घटनाक्रम बता दिया। पीड़िता के पिता की शिकायत पर राजस्व पुलिस ने बीरेंद्र बहादुर के खिलाफ पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज करने के बाद उसी दिन बीरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूनम सिंह ने बताया कि 31 अगस्त को राजस्व पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। बचाव व अभियोजन पक्ष की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने फैसला सुनाया।
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