रुद्रपुर। उत्तराखंड श्रम विभाग ने राज्य के अकुशल श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते में 4040 रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह संशोधित भत्ता अप्रैल से सितंबर तक की अवधि के लिए देय होगा।
श्रम आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि महंगाई भत्ते की गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की गई है। जून 2016 को आधार मानते हुए, वर्तमान सूचकांक 455 अंक पहुंचने पर प्रति अंक 20 रुपये की दर से भत्ता तय हुआ है। इस निर्णय से राज्य के हजारों श्रमिकों को बढ़ती महंगाई के बीच राहत मिलेगी। सिडकुल क्षेत्र में तीन लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं जिन्हें इसका सीधा लाभ मिलेगा। विभाग ने श्रमिकों और नियोजकों को इस वृद्धि की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
बढ़ती महंगाई को देखते हुए न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत आने वाले श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते का पुनर्निर्धारण किया गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर यह संशोधन लागू किया गया है जिससे श्रमिकों को आर्थिक राहत मिलेगी। विभाग की ओर से सभी संबंधित कार्यालयों और प्रतिष्ठानों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
-अरविंद सैनी, सहायक उप श्रम आयुक्त