काशीपुर। पंचायत चुनाव का पर्चा दाखिल कर रहे लोगों के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है अन्यथा आपका चुनाव अवैध भी घोषित हो सकता है। पंचायत चुनाव लड़ने पर विभिन्न लोगों पर कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत रोक लगाई गई है। शौचालय विहीन घर में रहने वाले, अतिक्रमणकारी, अपराध में सजायाफ्ता, दो से अधिक संतानों वाले, पत्नी या महिला के स्थान पर पद कार्य करने वाले सहित विभिन्न लोग पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं।
चुनाव संबंधी कानून सहित 45 कानून व जागरूकता पुस्तकों के लेखक एवं आरटीआई कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों की अयोग्यता संबंधी जानकारी साझा की है। इन अयोग्यताओं में राज्य विधान मंडल का चुनाव लड़ने को अयोग्य, ग्राम पंचायत का वैतनिक सदस्य, कोई भी सरकारी या स्थानीय निकाय (आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि सहित) का पद धारण करने वाला, सरकार या स्थानीय निकाय की सेवा से बर्खास्त, ग्राम पंचायत का बकायेदार, नगर निकाय का सदस्य अपात्र माना जाता है। अगर ऐसे लोग चुनाव जीत भी जाते हैं तो उन्हें सरकार हटा सकती है। वहीं चुनाव याचिका दायर कर उनका चुनाव अवैध भी घोषित कराया जा सकता है। ब्यूरो