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रुद्रपुर: नेपाली मूल के दो स्मैक तस्करों को एक माह का सश्रम कारावास, तीसरे आरोपी को 15 दिन की सजा

Fri, 21 Aug 2026 10:41 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर

सार

रुद्रपुर की विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस) दीपाली शर्मा की अदालत ने स्मैक तस्करी के मामले में दो नेपाली युवकों को एक-एक महीने और तीसरे आरोपी को 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, तीनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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रुद्रपुर में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट दीपाली शर्मा की अदालत ने स्मैक तस्करी के मामले में दो नेपाली युवकों को एक-एक महीने की सजा सुनाई है। इसी मामले में तीसरे आरोपी को 15 दिन का कारावास हुआ है। न्यायालय ने तीनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

बीते सात जनवरी को नानकमत्ता पुलिस की टीम ने शाम सड़ासड़िया-मच्छीझाला बैराज मार्ग पर तीन युवकों को स्मैक के संग पकड़ा। तलाशी में अरविंद रावल निवासी कंचनपुर, नेपाल के कब्जे से 5.75 ग्राम, संतोष बराल के पास 7.40 ग्राम और हर्षित चंद निवासी बिचई, टनकपुर के पास से 4.05 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए।

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सुनवाई के दौरान तीनों ने आरोप और अभियोजन के दस्तावेज स्वीकार करते हुए सजा में नरमी की गुहार लगाई। अदालत ने अरविंद और संतोष को एक-एक माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। पांच ग्राम से कम मात्रा में स्मैक मिलने के कारण हर्षित चंद को 15 दिन के सश्रम कारावास से दंडित किया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर तीनों को 15-15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

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