काशीपुर। चेक बाउंस के मामले में द्वितीय एसीजे की अदालत ने दोषी को दो महीने की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आरोपी पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
बाजपुर रोड श्यामपुरम कॉलोनी निवासी झरना देवी ने अपनी अधिवक्ता के माध्यम से चार अगस्त 2021 को न्यायालय में परिवाद दायर किया था। इसमें उसने कहा था कि उसके एक परिचित ग्राम करनपुर निवासी सुनील कुमार ने फरवरी 2020 में उससे दो लाख रुपये उधार लिए थे। उसने एक लाख 30 हजार रुपये अपने खाते से सुनील कुमार के खाते में आरटीजीएस करा दिए। 70 हजार रुपये नकद दे दिया। रुपये वापस मांगने पर उसने 50 हजार रुपये का एक चेक उसके पति अवनीत कुमार के नाम से दिया। साथ ही शेष रकम को उसने नकद लौटाने का वायदा किया। आरोप है कि 21 जून 2021 को खाते में चेक लगाने पर चेक बाउंस हो गया। परिवाद पर सुनवाई करते हुए द्वितीय एसीजे चेतन सिंह गौतम ने आरोपी सुनील कुमार को एनआई एक्ट का दोषी मनाते हुए दो महीने के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। संवाद