रुद्रपुर। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट दीपाली शर्मा की अदालत ने चरस तस्करी के दो आरोपियों को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1.25 लाख के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोषियों को जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
18 अगस्त 2021 को पंतनगर कोतवाली क्षेत्र में मजार के पास शिव मंदिर के समीप एसओजी टीम ने चेकिंग के दौरान बिंदुखत्ता नैनीताल निवासी हरीश और दोबांस, पिथौरागढ़ निवासी अनिल कुमार को चरस के साथ पकड़ा था। तत्कालीन पंतनगर सीओ आशीष भारद्वाज की मौजूदगी में तलाशी लेने पर हरीश के कब्जे से 1.505 किलोग्राम और अनिल कुमार के कब्जे से 956.6 ग्राम चरस बरामद हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए। अदालत ने बरामद मादक पदार्थ की चेन ऑफ कस्टडी समेत अभियोजन के साक्ष्यों को विश्वसनीय माना और दोनों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
हरीश को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 1.25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर आठ माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अनिल कुमार को 10 वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा दी गई। उसे जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास होगा।
जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत खारिज
काशीपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिन कुमार की अदालत ने धारदार हथियार से गर्दन पर हमला करने के आरोपी की जमानत खारिज कर दी है। मोहल्ला पक्काकोट निवासी मोहित सक्सेना ने 20 अगस्त, 2026 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई अमित सक्सेना घरेलू सामान लेने नागनाथ मंदिर के पास जा रहा था। वहां ग्रीन लीफ अपार्टमेंट निवासी अखिलेश श्रीवास्तव उर्फ निक्का ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी अखिलेश के खिलाफ धारा 109(1) के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 21 अगस्त को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी के अधिवक्ता ने उसकी जमानत के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। संवाद