काशीपुर। कोतवाली के सामने फड़ संचालकों को एसडीएम की ओर से अतिक्रमण संबंधित जारी नोटिस का जवाब दिया गया। फड़ संचालक शैलेंद्र कुमार और कायम अली समेत तीस फड़ संचालकों ने एसडीएम को करीब साढ़े चार हजार पन्नों का जवाब भेजा है।
फड़ संचालकों ने कहा कि बीती 20 सितंबर को एसडीएम कार्यालय से जारी नोटिस विधिक रूप से उचित नहीं है। क्योंकि यह मामला पहले से ही उच्च न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें नगर निगम भी पक्षकार है। जवाब में कहा कि निगम की बोर्ड बैठक 28 मार्च 2017 को प्रस्ताव पारित करके फड़ किराया 1040 रुपये प्रतिमाह निर्धारित हुआ था। उन्होंने कहा कि संबंधित संपत्ति नगर निगम सीमा क्षेत्र में आती है और निगम ही कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने एसडीएम से मांग की कि उच्च न्यायालय का अंतिम आदेश जब तक प्राप्त नहीं होता, तब तक उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्रवाई न की जाए।