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कुमाऊं मंडल के नगर निगमों को नहीं पता अपने मार्गों की चौड़ाई

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काशीपुर। कुमाऊं मंडल के तीनों नगर निगमों को उनके तहत आने वाले मार्गों की चौड़ाई की जानकारी नहीं है जबकि इनकी चौड़ाई के आधार पर नगर निगम निवासियों को संपत्ति कर का भुुगतान करना होगा।
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काशीपुर निवासी सूचना अधिकार कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एडवोकेट ने कुमाऊं के तीनों नगर निगमों से भवन कर के लिए उनके द्वारा निर्धारित न्यूनतम कारपेट एरिया दरों और सड़कों की चौड़ाई की सूचना मांगी थी। इसके उत्तर में काशीपुर और हल्द्वानी निगम ने न्यूनतम कारपेट एरिया दरों की सूची तो उपलब्ध कराई लेकिन मार्गों की चौड़ाई की सूचना के लिए उपलब्ध न होना बताया गया।
काशीपुर और हल्द्वानी निगमोें के लोक सूचना अधिकारियों के अनुसार संपत्ति कर निर्धारित करने को 12 मीटर सेे कम चौड़ी सड़क पर स्थित सभी पक्के भवनोें पर एक ही दर सेे टैक्स लगेगा जबकि 12 से 24 मीटर की सड़क पर स्थित भवनोें पर दूसरी और 24 मीटर सेे अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित भवनों पर तीसरी दर सेे संपत्ति कर लगेगा। इसके अतिरिक्त अन्य भवनों, कच्चेे भवनोें और आवासीय भूखंडों आदि के लिए भी इन्हीं मार्गों के आधार पर दर निर्धारित की गई हैै। इस प्रकार 12 मीटर से कम चौड़ी सड़कों जिसमें छोटी-छोटी गलियां भी शामिल है के निवासियों को एक ही दर से संपत्ति कर देना होगा जो पिछले सालों में भुगतान किए जा रहे टैक्स की अपेक्षा कई गुना ज्यादा है।
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बाजपुर रोड और आवास विकास की सर्वाधिक कारपेट एरिया दर
काशीपुर। काशीपुर नगर निगम के लोक सूचना अधिकारी/कर एवं राजस्व अधीक्षक के अनुसार 12 मीटर सेे कम चौड़ी सड़क पर स्थित पक्के भवनों की सर्वाधिक कारपेट एरिया दर बाजपुर रोड, पक्का कोट, जसपुर खुर्द, आवास विकास की 0.80 रुपये प्रति वर्ग फुट कारपेट एरिया प्रतिमाह निर्धारित की गई हैै। सिंघान, टांडा उज्जैन, कटोराताल, कटोराताल नीझड़ा और गंज की 0.70 रुपये प्रति वर्ग फुट और थाना साबिक कानून गोयान, कटरामालियान, लाहोरियान, अल्लीखां, लक्ष्मीपुर पट्टी, काजीबाग, रजवाड़ा व महेशपुरा की 0.60 रुपये प्रति वर्ग फुट है। सबसे कम 0.40 रुपये प्रति वर्ग फुट कारपेट एरिया प्रति माह की दर किला, खत्रियान, रहमखानी, खालसा, ओझान, बांसफोड़ान की निर्धारित की गई है।
नगर निगम हल्द्वानी की दरें काशीपुर से कम
काशीपुर। नगर निगम हल्द्वानी की दरें काशीपुर की अपेक्षा कम है। नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम के लोक सूचना अधिकारी/अवर अभियंता के अनुसार 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर स्थित पक्के भवनों की प्रति वर्ग फुट कारपेट एरिया दरों में सर्वाधिक 0.55 रुपये प्रति वर्ग फुट नैनीताल रोड की है, जबकि वार्ड वार दरों में 0.45 रुपये प्रति वर्ग फुट वार्ड नं. 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24 और 25 के आंशिक क्षेत्रोें और वार्ड सं. 9, 10, 16, 19 के पूरे क्षेत्रों के लिए है। इन वार्डों के शेष भाग के लिए और वार्ड नं. 14, 21 के पूरे भाग के लिए 0.35 रुपये प्रति वर्ग फुट दरें निर्धारित की गई हैैं।
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