भवन निर्माण में अनियमितता पर हुआ था निलंबन, जारी हुई थी प्रतिकूल प्रविष्टि
रुद्रपुर। जसपुर के एक सहायक अध्यापक के सक्षम अधिकारी की ओर से जारी प्रतिकूल प्रविष्टि के बावजूद भी चयन वेतनमान और पदोन्नति लाभ लेने का मामला प्रकाश में आया है। इस पर डीईओ हरेंद्र कुमार मिश्र ने सहायक अध्यापक को स्पष्टीकरण जारी किया है।
सर्व शिक्षा अभियान के तहत राजकीय प्राथमिक विद्यालय पिपलिया सितारगंज में भवन निर्माण कार्य में वित्तीय अनियमितता का दोषी पाते हुए शिक्षक को निलंबित किया गया था और जांच में दोष सिद्ध होने पर प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई थी। आरोप है कि शिक्षक की ओर से कूटरचना के तहत अभिलेख तैयार कर वर्तमान में वेतनमान और पदोन्नति का लाभ लिया जा रहा है। इधर इस मामले की शिकायत डीएम से की गई थी। मामला संज्ञान में आने पर कराई गई जांच में पाया गया कि सही तथ्यों को छिपाकर और प्रतिकूल प्रविष्टि न मिलने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर चयन वेतनमान का लाभ प्राप्त किया गया है, जो न केवल नियम विरुद्ध है बल्कि कूटरचित तरीके से तथ्यों को विलोपित करना गंभी अपराध की श्रेणी में आता है। इस पर सहायक अध्यापक को आगामी 05 मई को सभी साक्ष्यों सहित कार्यालय में उपस्थित होने का स्पष्टीकरण जारी किया गया है। डीईओ हरेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि स्पष्टीकरण जारी किया गया है। इसमें सभी साक्ष्यों की जांच की जाएगी। जांच में जो सही होगा, वैसी कार्यवाही की जाएगी।