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रेता-बजरी स्टॉक के लिए बनाने होंगे लाइसेंस 

Wed, 19 Apr 2017 12:32 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो खटीमा
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बैठक - फोटो : amar ujala
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एसडीएम ने मंगलवार को रेता, बजरी के स्टाकिस्टों की बैठक लेकर उन्हें भंडारण का लाइसेंस बनाने के निर्देश दिये। बगैर लाइसेंस के रेता बजरी का स्टॉक करने वालों के विरुद्घ कार्रवाई की चेतावनी दी गई। 
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खटीमा तहसील क्षेत्र में रेता बजरी का काम कर रहे लोगों के पास भंडारण का लाइसेंस नहीं है। इस समस्या को देखते एसडीएम विजयनाथ शुक्ल ने क्षेत्र के रेता बजरी सप्लायरों, स्टाकिस्टों की बैठक ली। उन्होंने कारोबारियों को भंडारण का लाइसेंस बनवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा रेता बजरी का स्टॉक की घोषणा करके रॉयल्टी जमा करें। यदि बाद में बगैर रॉयल्टी के स्टॉक पाया गया तो विक्रेता के विरुद्घ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। रेता-बजरी व्यवसायियों ने कहा कि उनके पास अधिकतम दस गाड़ी तक का स्टॉक रहता है। एसडीएम शुक्ल ने कहा कि इसके लिए भी भंडारण का लाइसेंस बनाया जाना अनिवार्य है। बैठक में भगवंत सिंह, कैलाश बिष्ट, राजेश मित्तल, खूबलाल आदि मौजूद थे।
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18केटीएम03पी-खटीमा में रेता बजरी सप्लायर व स्टाकिस्ट की बैठक लेते एसडीएम
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