काशीपुर। सूचना अधिकार अधिनियम कार्यकर्ता नदीम उद्दीन (एडवोेकेट) ने उत्तराखंड कोरोना काल मेें मोबाइल, इंटरनेट के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने की मांग की हैै। काशीपुर निवासी नदीम उद्दीन ने मुख्य सूचना आयुक्त को ई-मेल व व्हाट्स एप से भेजे पत्र में उत्तराखंड में सूचना अधिकार कानूनों का अनुपालन न होने की शिकायत करते हुए केंद्रीय सूचना आयोग व उसके निर्देशों केे समान ही प्रदेश में मोबाइल, इन्टरनेट माध्यम से सूचना का अधिकार लागू कराने की मांग की है। नदीम द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त व उत्तराखंड सूचना आयोेग को दिए सुझाव के अनुसार केन्द्रीय सूचना आयोग केे समान द्वितीय अपील व शिकायतों की सुनवाई शुुरू करने व यह सुनवाई बिना पक्षकारोें को आयोग बुलाये आडियो/वीडियोें, टेलीफोन, मोबाइल, इन्टरनेट के माध्यमों से करने, कोरोना काल के सरकार व अधिकारियों के आदेशों व सम्बन्धित नियम कानूनों और राहत वाले लाभार्थियों की सूची को धारा 4(1) (ख) के मैैनुअलों के अन्तर्गत स्वतः इन्टरनैैट पर प्रकाशित कराने, सरकार व अधिकारियोें के आदेेशों के कारण धारा 4(1) (सी) के अन्तर्गत प्रभावित व्यक्तियोें को इन्टरनैैट के माध्यम से प्रकाशित कराकर उपलब्ध कराने का आदेश देने की प्रार्थना की हैै। नदीम केे अनुसार उत्तराखंड की दुर्गम परिस्थितियों के अनुरूप कोरोना सुरक्षा के लिये यह व्यवस्था लाॅकडाउन के बाद भी जारी रखी जानी चाहिये। कोरोना काल में आदेशोें के समुचित पालन, मनमानी रोकने तथा पात्रों तक राहत पहुंचाने व राहत कार्यों में भ्रष्टाचार नियंत्रण व पारदर्शिता के लिये सूचना अधिकार का अनुपालन अन्य दिनोें की अपेक्षा भी अधिक आवश्यक हैै। ऐसी परिस्थिितियोें के लिये सूचना अधिकार अधिनियम में जीवन व स्वतंत्रता सम्बन्धी सूचनाओें के लिये विशेष प्रावधान हैै।